शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दाेषी को मिला आजीवन कारावास
शादी का झांसा देकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए मंजर आलम को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के उपरांत शुक्रवार को एडीजे छह सह विशेष पॉक्साें न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दो लाख रुपये का अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी मंजर आलम को भादवि की धारा 376( 2) एन के तहत आजीवन कारावास एवं पॉक्सो की धारा 6 के तहत सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का सजा सुनाया है।
एक-एक लाख रुपया अर्थदंड भी भुगतान करने का आदेश
आरोपी को एक-एक लाख रुपया अर्थदंड भी भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को चार लाख रुपये मुआवजा राशि के तौर पर पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है। बताते चलें कि इस मामले में परसविगहा थाना क्षेत्र के निवासी किशोरी ने अपने ही गांव के मंजर आलम को आरोपित कर जहानाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मंजर आलम पिछले एक साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था।