हत्या के प्रयास मे तीन दोषियों को चार-चार साल कारावास की सजा
स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश राम विनोद सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी मथुरा यादव, टुनटुन यादव और मनोज यादव को भादवि की धारा 307/34 में दोषी करार देते हुए चार साल का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 323 /34 में दोषी करार देते हुए एक-एक साल का कारावास भुगतने का भी फैसला सुनाया।
उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले में नगर थाना क्षेत्र के लालसे विगहा गांव निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने मथुरा यादव, टुनटुन यादव, मनोज यादव, धर्मशीला देवी एवं सुनैना देवी को नामजद कर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 28 जून 2010 को जब वह अपनी जमीन में बाउंड्री उठा रहा था। उसी समय सभी लोग गाली गलौज करने लगे। हम लोग मना कर ही रहे थे कि सभी लोग लाठी, डंडा व ईंट चलाकर हम लोगों को जख्मी कर दिया। मथुरा यादव ने लोहे की खंती से मारकर उसे, उसकी पत्नी, पूतोह एवं लड़के को जख्मी कर दिया। इस मामले में अभियोजन के तरफ से 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुनैना देवी तथा धर्मशीला देवी को रिहाई का आदेश सुनाया।