Panchayat Election : जिप के अभ्यर्थियों को दो हजार रुपए तो आरक्षितों के लिए एक हजार रुपए लगेगा नामांकन शुल्क
ग्राम पंचायतों के लिए बीडीओ, सीओ व सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रैंक के अधिकारी होंगे निर्वाची पदाधिकारी
पंचायत चुनावों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकता है। इस बीच आयोग के दिशा निर्देश व अग्रिम तैयारियों का सिलसिला जारी है। आयोग ने प्रशासन को पंचायत चुनाव से संबंधित कई जरूरी गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) को चुनाव के लिए आवश्यक तैयारी करने पूरी करने का निर्देश भी दे दिया गया है।
आयोग के निर्देश पर जिले में चुनाव की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मतदान, मतगणना, नामांकन व नाम वापसी सहित अन्य कार्याें के लिए अवधि भी निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही चुनाव लड़ने वाले, नहीं लड़ने वाले व प्रस्तावकों की भी अर्हता निर्धारित कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
सभी पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) व सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त किये जायेंगे। निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) के कार्याें में सहायता के लिए एक या एक से अधिक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त कर सकते है।
ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों व ग्राम कचहरी के पदों पर चुनाव के लिए बीडीओ, सीओ व उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी ही निर्वाची पदाधिकारी होंगे जबकि जिला परिषद चुनाव के लिए एसडीएम निर्वाची पदाधिकारी होंगे। जिले के पंचायतों, ग्राम कचहरी व जिला परिषद के छह पदों पर चुनाव होंगे।
चुनावी समर में उतरने वाले दावेदारों के लिए बाकायदा नामांकन शुल्क भी तय कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा जिला परिषद के उम्मीदवारों को 2000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। बता दें कि नामांकन शुल्क किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए नामांकन करना होगा और शुल्क जमा करना होगा। नामांकन शुल्क कोषागार में चालान से जमा होगा या नकद राशि प्राप्त कर नाजीर रसीद दी जायेगी।
सुबह सात से शाम पांच बजे तक होगा मतदान
आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए समय भी तय कर दिया गया है। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना निर्धारित तिथि को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। नामांकन, नाम निर्देशन की संवीक्षा व नाम वापस लेने के लिए 11 बजे से चार बजे का समय निर्धारित किया गया है।
गाइडलाइन के अनुसार होगा अनुपालन
^जिला पंचायत राज पदाधिकारी गुलाब अंसारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत व ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर चुनाव की गाइडलाइन से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के आलोक में गाइडलाइन के अनुसार चुनाव को ले निर्देशों को अनुपालन किया जा रहा है।